DGFT डिजिटल सिग्नेचर कोई सामान्य Class 3 सर्टिफिकेट नहीं होता। यह एक संस्था (Organisation) सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड (IEC) डिजिटल रूप से एम्बेडेड होता है। यही कारण है कि जो सर्टिफिकेट MCA या इनकम टैक्स पोर्टल पर पूरी तरह काम करता है, उसे DGFT पोर्टल तुरंत अस्वीकार कर देता है।
यह बात कई निर्यातकों को तब पता चलती है जब उनका काम अटक जाता है। अगर आपको पक्का पता नहीं है कि आपके पास कौन-सा सर्टिफिकेट है, तो हम एक मिनट में जाँच कर बता सकते हैं।
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सामान्य Class 3 क्यों नहीं चलेगा
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) फ़ाइलिंग पर दर्ज IEC का मिलान सर्टिफिकेट में दर्ज IEC से करता है। यह मिलान केवल तभी संभव है जब सर्टिफिकेट जारी होते समय उसमें IEC कोड लिखा गया हो।
साधारण संस्था सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम और उसका PAN तो होता है — लेकिन IEC नहीं होता। DGFT के पास मिलान करने के लिए कोई कोड नहीं होता, और फ़ाइलिंग रिजेक्ट हो जाती है।
जारी होने के बाद किसी सर्टिफिकेट में IEC नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपके पास बिना IEC वाला Class 3 है, तो अलग से DGFT सर्टिफिकेट जारी कराना होगा। यदि मौजूदा USB टोकन में खाली स्लॉट है, तो यह उसी टोकन पर डाउनलोड हो सकता है।
इसका उपयोग किन कामों में होता है
- IEC के नए आवेदन और पुराने में संशोधन
- लाइसेंस और ऑथराइज़ेशन के आवेदन — जैसे Advance Authorisation, EPCG आदि
- DGFT पोर्टल पर शिपिंग और निर्यात दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर और संशोधन
- वर्तमान योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन (Export Incentives) के दावे
ज़रूरी दस्तावेज़
DGFT सर्टिफिकेट संस्था का सर्टिफिकेट होता है, इसलिए इसमें हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ संस्था के कागज़ात भी लगते हैं:
- Certifying Authority का DGFT के लिए चिह्नित भरा हुआ आवेदन फ़ॉर्म
- IEC सर्टिफिकेट — साफ़ और पठनीय प्रति, जिससे कोड लिया जा सके
- संस्था का PAN कार्ड
- इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाला बोर्ड रेज़ोल्यूशन या अधिकार-पत्र
- हस्ताक्षरकर्ता का PAN कार्ड, जिस पर नाम आवेदन से हूबहू मिलता हो
- हस्ताक्षरकर्ता के पते का प्रमाण
- जहाँ लागू हो, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- संस्था का बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल्ड चेक
- हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और चालू मोबाइल नंबर व ईमेल
दस्तावेज़ और प्रक्रिया की पूरी गाइड में अन्य विवरण भी दिए गए हैं।
IEC और PAN का नाम एक समान होना चाहिए
IEC संस्था के PAN पर जारी होता है। अगर IEC सर्टिफिकेट पर लिखा संस्था का नाम PAN कार्ड के नाम से अलग हो — कोई पुराना व्यापारिक नाम, या संविधान में बदलाव जो DGFT में अपडेट नहीं कराया गया — तो सर्टिफिकेट जारी होने के बाद DGFT पर मिलान नहीं हो पाएगा।
सर्टिफिकेट आवेदन से पहले DGFT और PAN का कोई भी मिसमैच ठीक कर लें। यह बाद में सर्टिफिकेट दोबारा जारी कराने से कहीं बेहतर है।
DGFT पोर्टल पर सर्टिफिकेट कैसे रजिस्टर करें
- टोकन ड्राइवर इंस्टॉल करके USB टोकन लगाएँ।
- IEC धारक के अकाउंट से DGFT पोर्टल पर लॉग इन करें।
- प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाकर सर्टिफिकेट लिंक / रजिस्टर करने का विकल्प चुनें।
- पूछे जाने पर अपना सर्टिफिकेट चुनें और पुष्टि करें।
- यदि पोर्टल टेस्ट सबमिशन का विकल्प दे, तो साइन करके देख लें।
रिन्यूअल के बाद दोबारा रजिस्टर करें। रिन्यू किया गया सर्टिफिकेट एक नया सर्टिफिकेट होता है और उसे दोबारा लिंक करना पड़ता है।
जब DGFT आपके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट करे
- सर्टिफिकेट में IEC न होना — सबसे आम वजह, जिसके लिए नया सर्टिफिकेट ही लेना पड़ता है।
- सर्टिफिकेट का IEC और फ़ाइलिंग का IEC अलग होना — पुराना कोड या आवेदन के समय की गलती।
- हस्ताक्षरकर्ता का नाम मिसमैच होना — DGFT प्रोफ़ाइल में दर्ज अधिकृत व्यक्ति से नाम न मिलना।
- सर्टिफिकेट एक्सपायर होना — कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता।
- टोकन ड्राइवर न होना — जिससे ब्राउज़र टोकन को पहचान नहीं पाता। ड्राइवर डाउनलोड पेज पर हैं।
- ब्राउज़र सेटिंग्स — ट्रस्टेड साइट्स और साइनिंग कॉम्पोनेंट की अनुमति के लिए ब्राउज़र गाइड देखें।
यह FIPS टोकन पर ही होना चाहिए
हर Class 3 सर्टिफिकेट की तरह DGFT सर्टिफिकेट भी FIPS 140-2 या 140-3 प्रमाणित USB टोकन पर ही जारी होता है। अगर आपके पास पहले से खाली स्लॉट वाला टोकन है, तो DGFT सर्टिफिकेट उसी टोकन पर डाउनलोड किया जा सकता है — USB टोकन गाइड देखें।
जारी होने में कितना समय लगता है
कागज़ात सही होने पर संस्था का आवेदन आम तौर पर उसी दिन या एक-दो कार्यदिवस में जारी हो जाता है। बोर्ड रेज़ोल्यूशन और IEC सर्टिफिकेट वे दो दस्तावेज़ हैं जिनकी वजह से आवेदन अक्सर वापस आता है, इसलिए जमा करने से पहले जाँच लें कि दोनों साफ़ और वैध हों।
पक्का नहीं पता कि आपके सर्टिफिकेट में IEC है या नहीं? हमें विवरण भेजिए और हम कुछ भी खरीदने से पहले जाँच कर बता देंगे। फ़ोन करें +91 89200 56551, +91 120 4321443 या +91 93547 14615, सोम–शनि, 9:30 AM–6:30 PM।
तीन बातें बताइए और हम कोटेशन दे देंगे
- आपका IEC, और क्या उस पर लिखा नाम आपके PAN से मेल खाता है।
- हस्ताक्षर कौन करेगा — बोर्ड रेज़ोल्यूशन में नामित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
- क्या आपके पास पहले से खाली स्लॉट वाला USB टोकन है।
सटीक कीमत बताने के लिए इतना काफ़ी है।
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